घटना का विवरण:
दिनांक 21 मई 2024 को आरोपी मनोहर राय ने प्रार्थी मोहम्मद सना को परिचित होने के नाते फोन कर राजा नवागांव पार्टी बनाने के बहाने बुलाया था। शाम करीब 6:00 बजे प्रार्थी और एक अन्य गवाह बाजार के पास मनोहर राय से मिले। मनोहर राय ने उन्हें तालाब के पास ले जाकर बकरा बनाए होने का बहाना किया, जहां कुछ लोग ताश खेल रहे थे। आरोपी ताश खेलते हुए रुपए हार गया और फिर प्रार्थी से रुपए मांगने लगा। प्रार्थी के मना करने पर, आरोपी ने गाली-गुप्तार करते हुए प्रार्थी के हाथ को जबरन पकड़ा और उसके शर्ट की जेब से ₹30000 खींचकर लूट लिए और फरार हो गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भोरमदेव में अपराध क्रमांक 3/2024 धारा 392, 294 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। आरोपी मनोहर राय को सतनामी पारा राजा नवागांव में पता तलाश कर हिरासत में लिया गया। बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध कबूल किया। आरोपी के पास से लूट के ₹20000 बरामद किए गए, जबकि ₹10000 उसने खाने-पीने और शराब पीने में खर्च कर दिए थे।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 23 मई 2024 को न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बीआर बिसन, प्रधान आरक्षक आदित्य कृषि, संतोष साहू, कुमान सिंह और आरक्षक राजेश जायसवाल का विशेष योगदान रहा।
यह सफलता पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्यवाही का परिणाम है, जिसने अपराधी को जल्द ही गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे में खड़ा किया। पुलिस की इस तत्परता और सतर्कता से जनता में सुरक्षा और न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा है।