कवर्धा, 27 जून 2024। कलेक्टर जनमेजय महोबे द्वारा दुल्लापुर (रानीसागर) के जमीन प्रकरण के संबंध में यादव समाज के द्वारा सौपे गए आवेदन को पूरी संवेदनशिलता से साथ सुना गया और इस संबंध में समाज को न्याय संगत कार्यवाही के लिए आश्वासन भी दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर कवर्धा एसडीएम अनुपम टोप्पों द्वारा आवदेक श्री मिलन यादव के घर दुल्लापुर पहुंच कर उनके जमीन से संबंधित रिकार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई।
कलेक्टर द्वारा यादव समाज द्वारा सौंपे गए आवेदन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अवगत कराया गया कि मिलन यादव के विरूद्ध तहसील कवर्धा अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार कवर्धा वृत्त छिरहा में राजस्व प्रकरण के आदेश पर स्टे लगाया गया है।
आवेदक को यह भी अवगत कराया गया कि सन 1990 जनवरी को ग्राम दुल्लापुर के अंतर्गत सोनपूरी माईनर के सब माईनर में भू-अर्जन के तहत भूमि अर्जित किया जा चुका है एवं अर्जित भूमि के कुल खसरा नंबर 32 कुल रकबा 2.80 एकड़ निजी भूमि जिसका भू-अर्जन, अधिनियम के अंर्तगत मध्यप्रदेश शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री सिंचाई संभाग कवर्धा के नाम पर अर्जित किए जाने का अधिनिर्णय (अवार्ड) पारित किया गया है तथा संबंधित भूमिस्वामियों को स्वीकृत मुआवजा राशि शासन द्वारा प्रदाय की जा चुका है।
कलेक्टर ने इस प्रकरण पर पूरी संवेदनशिलता के साथ संज्ञान लेते हुए कवर्धा एसडीएम को संबंधित सभी रिकार्ड की सूक्ष्म जांच कर न्यायोचित निर्णय हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में आवेदक मिलन यादव के बेदखली आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है।