हालांकि, बीना स्टेशन पर पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की गई, लेकिन ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। ग्वालियर जीआरपी ने नए कानून के तहत BNS की धारा 74 और 11/12 में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
ट्रेनों में महिलाओं के साथ छेड़खानी की यह एक महीने में तीसरी घटना है। ग्वालियर जीआरपी थाने में शून्य पर कायमी कर रानी कमलापति थाने को जांच के लिए केस डायरी भेजी गई है। इस घटना ने ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और रेलवे प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है।
इस मामले में त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी से पीड़िता और उसकी दादी को कुछ राहत मिली है। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन को और अधिक सतर्क और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।